Tuesday, February 16, 2021

रंजन गोगोई : पाप इतने कि सदियां भुगतेंगी


अक्टूबर 2018 में जब रंजन गोगोई सीजेआई बने तो उनके सामने राफेल लड़ाकू जहाजों का मामला आया। नरेंद्र मोदी ने फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 लड़ाकू जहाज खरीदने के लिए सौदा किया था। रंजन गोगोई के नेतृत्व में तीन जजों की बेंच ने भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए समझौते से रिलेटेड चार याचिकाएं सुनीं. विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने इन जहाजों की कीमत जानबूझकर इतनी बढ़ाई कि जिससे इस सौदे से जो लोग जुड़े हैं, उनके बेवजह का फायदा मिल सके. इस मामले में गोगोई ने ट्रांसपेरेंसी की हर थ्योरी सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर दो पर लगे कूड़ेदान में फेंक दी और इन जहाजों के दाम से रिलेटेड सारी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में मंगा ली। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स के अफसरों के साथ एक अनौपचारिक मीटिंग की और फिर सारी याचिकाएं खारिज कर दीं. इनकी अंधेरगर्दी तो ये कि इन्होंने राफेल से जुड़े अंतिम फैसले में सीएजी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। कैग की ऐसी रिपोर्ट, जो न तो उस वक्त तक संसद में पेश की गई थी और न ही पब्लिकली अवेलबल थी. एक तरह से वह फर्जी रिपोर्ट थी। गोगोई ने अपने फैसले में कहा कि हमारे सामने जो चुनौती है उसकी छानबीन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में करनी होगी क्योंकि इन जहाजों को हासिल करने का मामला देश की संप्रभुता की नजर से बेहद इम्पॉर्टेंट है. पूरी दुनिया राफेल का रेट जानती है, बस गोगोई साहब नरेंद्र मोदी की ही तरह यही चाहते थे कि बस भारत के लोग इसका रेट ना जानें।

दूसरे नंबर पर है कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मामला

5 अगस्त, 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया जाता है. इसके बाद समूचे कश्मीर की जनता को अनिश्चित काल के लिए लॉकडाऊन में डाल दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और हर तरफ बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर जवान लगा दिए। फिर पूरे राज्य भर में गिरफ्तारियां की गईं, लोगों को नजरबंदी में रखकर उनकी जो यातना शुरू हुई, वो अभी तक जारी है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर हुईं. दोनों याचिकाओं पर गोगोई की ही बेंच ने सुनवाई की और अगर कहें कि कुछ भी नहीं सुना तो कोई मायूब बात नहीं होगी। एक याचिका तो उन्होंने दायर होने के बाद 18 दिनों तक सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं की. जब लिस्ट में डाला, तो भी गोगोई ने केंद्र को न तो कोई नोटिस भेजा और न यह जानने की कोशिश की कि लोग गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखे गए हैं या नहीं. उलटे उन्होंने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वे बंदियों से कश्मीर में जाकर मिलें. और वापस लौटने पर वे अपनी वहां की यात्रा के बारे में एक हलफनामा यहां जमा करें. 

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जब सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपनी मां से मिलने की इजाजत दे, जिन्हें अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही हिरासत में रखा गया है. तो गोगोई बोला कि अगर वहां के स्थानीय सरकारी अधिकारी मानेंगे, तभी वे अपनी मां से मिल सकती हैं। अदालत में ही गोगोई ने इल्तिजा मुफ्ती से पूछा कि तुम श्रीनगर में घूमना क्यों चाहती हो? आजकल तो वहां बहुत ठंड है. इस बात पर तो गोगोई साहब, एक गंदी सी गाली मेरी तरफ से स्वीकार करें, जो मैं नहीं बक रहा हूं और इस अपराध में मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। शर्म तो आपको नहीं आती, मगर हमें आती है कि हमें ऐसा जज मिला, जो बच्चे को मां से ना मिलने दे। इतना अमानवीय? खैर, इसी तरह की गंदगी उन्होंने इंटरनेट पर रोक की याचिका पर भी फैलाई. कश्मीर टाइम्स अखबार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने एक याचिका दाखिल की जिसमें राज्य में खबरों पर लगाई गई पाबंदी को चुनौती दी गई थी. याचिका दायर किए जाने के पांच महीने बाद गोगोई ने फैसला तो दिया, मगर इंटरनेट पर लगी रोक नहीं हटाई। ऐसे ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को इस शर्त पर श्रीनगर जाने दिया कि वो अपनी यात्रा में न तो किसी राजनीतिक रैली में जाएंगे और न कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे. जम्मू कश्मीर में नाबालिगों को हिरासत में रखने को चुनौती देने से वाली याचिका में भी गोगोई ने खूब टाल-मटोल की. बाद में गोगोई ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि वह एक रिपोर्ट भेजें कि क्यों उनकी अदालत तक पहुंचना मुश्किल है. इसके बाद उन्होंने अवैध रूप से जेल में बंद अपने बच्चे को तलाशते याचिकाकर्ता को धमकाया कि अगर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से यह संकेत मिलता है कि आपने जो कहा वह गलत है तो इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए. 

तीसरा है बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामला



अयोध्या में बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर विवाद में गोगोई साहब ने तो शायद कायदे कानून की हर किताब फाड़कर सुप्रीम कोर्ट के पास ही मौजूद हैदराबाद हाउस में ले जाकर जला दी। इस महाविचित्र फैसले में गोगोई साहब ने बताया कि राम की मूर्तियों को अवैध ढंग से विवादित स्थल में रखा गया और बाबरी मस्जिद का ध्वस्त किया जाना भी अवैध था. मुस्लिमों के खिलाफ किए गए इन अवैध कृत्यों को मानने के बावजूद कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भले वहां मस्जिद रही हो, मगर अब राम मंदिर बनेगा। और हरजाने के तौर पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर पांच एकड़ जमीन दी जाए. इस पर टूजी मामले में फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिटार्यड जस्टिस अशोक कुमार गांगुली ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पीढ़ियों ने वहां मस्जिद देखी. उसे तोड़ा गया. उन्होंने पूछा कि कैसे इस फैसले में कहा गया कि अगर किसी जगह नमाज पढ़ी जाती है तो किसी उपासक का इस विश्वास को खारिज नहीं किया जा सकता कि वह जगह मस्जिद है. चलो 1856-57 में वहां नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, पर 1949 में तो पक्का पढ़ी जा रही थी. इसका सबूत भी है. तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस वक्त वहां नमाज पढ़ी जा रही थी. अगर किसी जगह नमाज पढ़ी जाती है और उस जगह को मस्जिद माना जाता है। ऐसे में यह फैसला संविधान को तोड़ देता है। इंडिया टुडे की ना सही, किसी कॉन्क्लेव में गोगोई साहब क्या कभी बताएंगे कि संविधान को तोड़ने का अधिकार वो कहां से लेकर आए?

और अगला, यानी कि चौथा है पोस्टिंग प्रमोशन का मामला

जब गोगोई चीफ जस्टिस थे, तब उनकी निगरानी में ढेरों कंट्रोवर्सियल पोस्टिंग्स हुईं. पहले सौमित्र सैकिया को गौहाटी हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनाया, जो किसी जमाने में गोगोई के जूनियर थे. इसी तरह जज सूर्यकांत की नियुक्ति की गई, जिनके बारे में हमने पहले भी बताया था कि अब सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टी डीलर जज आ रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत पर भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के भी आरोप थे. ऐसे ही संजीव खन्ना की नियुक्ति की गई और यह नियुक्ति करते वक्त कोलेजियम की उस रिकमेंडेशन की अनदेखी की गई जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट में खन्ना के सीनियर प्रदीप नंदराजोग को प्रमोट करने बात कही गई थी. इसी तरह दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिली, जबकि उन पर आरोप थे कि वे कार्यपालिका के प्रभाव में काम करते हैं. गोगोई पर अपने बचपन के दोस्त और कलीग अमिताभ राय की पोस्टिंग में देर लगाने का भी आरोप है. जिससे दोनों की पदोन्नतियां एक साथ न हो सकें.  2000 में दोनों के नामों की सिफारिश साथ-साथ हुई. 2001 में गोगोई  जज बन गए और अमिताभ राय इसके 17 महीनों बाद जज बने. अगर फाइलें साथ-साथ चली होतीं, तो कुल मिला कर अमिताभ राय गोगोई से सीनियर हो जाते और तब शायद अमिताभ राय भारत के चीफ जस्टिस के पद से और गोगोई गौहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होते. कहते हैं कि तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली और गोगोई  बड़े अच्छे दोस्त थे और जेटली ने ही गोगोई को कहा था कि अमिताभ राय कभी भी गोगोई से सीनियर नहीं होंगे. अपने बचपन के मित्र के साथ ऐसा सुलूक करने वाला किस तरह का व्यक्ति हो सकता है, आप सभी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं।  

 


और आखिरी यानी पांचवा है सीएए / एनआरसी का मामला

 अगर पूछें कि गोगोई ने मोदी शाह की जोड़ी को ऐसा कौन सा तोहफा दिया, जो राम मंदिर मुद्दे से कहीं ज्यादा बड़ा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी एनआरसी। राम मंदिर के बाद बीजेपी इसी में अपना राजनीतिक भविष्य देख रही है। अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2019 तक गोगोई ने एनआरसी के कई मामलों की सुनवाई की. उनके जरिए उन्होंने एक खाका तैयार किया जिससे राज्य में विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा सके. इसके लिए उन्होंने जो तरीका सुझाया वह इतना भयानक था कि जिसमें गड़बड़ी होनी तय थी और इसकी वजह से लाखों भारतीयों की नागरिकता जाने का खतरा था. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने राज्य के डिटेंशन सेंटर्स की अमानवीय हालत के खिलाफ एक याचिका लगाई, पर गोगोई के चलते नतीजा सिफर रहा। फिर हर्ष मंदर ने कहा कि गोगोई को इस मामले की सुनवाई से अलग किया जाए। इसकी वजह उन्होंने बताई कि सुनवाई के दौरान गोगोई का व्यवहार पूरी तरह से पूर्वाग्रह ग्रस्त है. हर्ष मंदर की यह याचिका भी खारिज कर दी गई. मोदी सरकार ने कुछ आदेश पारित किए, जिसमें भारत में प्रवेश के लिए जो नियम तैयार किए गए उसमें धार्मिक भेदभाव को भी जोड़ दिया गया.  नागरिकता संशोधन कानून पारित किया, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि गैर मुस्लिम समुदायों के अधिकांश लोगों के लिए अब नागरिकता लेना आसान हो जाएगा. गोगोई के ही चलते सीएए और देशव्यापी एनआरसी का खतरा भारत के लगभग बीस करोड़ मुसलमानों सहित 50 करोड़ से अधिक एससी, एसटी ओबीसी और आदिवासियों की नागरिकता पर मंडराने लगा है। 


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